Mukhyamantri Work Form Home Yojana 2023 | Latest Govt Scheme | Latest Rajasthan Jobs
Mukhyamantri Work Form Home Yojana 2023: राजस्थान के निवासियों के लिये माननीय मुख्यमंत्री ने वर्क फ्रॉम होम योजना शुरू की है इस योजना के तहत अब आपको घर बैठे नॉकरी मिलेगी सरकार ने इसके लिये विज्ञापन जारी कर दिया है मुख्यमंत्री द्वारा यह योजना रोजगार व आजीविका के क्षेत्र मे महिलाओ के योगदान को बढ़ाने महिलाओ को आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनाने के लिये महिलाओ को वर्क फॉर्म होम – जॉब वर्क के अवसर उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट संख्या 43 मे की गई थी ऐसी महिलाये जो वर्क फॉर्म होम के अपने परिवार की आजीविका मे योगदान दे सकती है मुख्यमंत्री ने वर्क फॉर्म होम योजना शुरू करी है ।
आगामी वर्ष मे 20 हजार महिलाओ को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है इस योजना पर राजस्थान बजट से लगभग 100 करोड़ रुपए का व्वय होगा इस योजन का लाभ राजस्थान की महिलाओ को दिया जाएगा मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना का विज्ञापन जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके है इस योजना मे आवेदन करने वाली महिलाये राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए
Mukhyamantri Work Form Home Yojana 2023 का उद्देश्य
- महिलाओ को उनकी अभिरुचि एवं क्षमताओ को ध्यान मे रखते हुए वर्क फ्रॉम होम योजना से जोड़ना
- तकनीकी / कौशल एवं अन्य किसी क्षेत्र मे दक्ष महिलाओ को जो वर्क फ्रॉम होम – जॉब वर्क करने की ईछुक है उनको राजकीय विभागों स्वायतशासी संस्थाओ, सार्वजनिक उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र मे वर्क फ्रॉम होम – जॉब वर्क के अवसर प्रदान करना ।
Chif Minister Work Form Home Yojana 2023 योजना हेतु पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने वाली महिला राजस्थान मे निवास करती हो
- इस योजना का लाभ लेने वाली महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए आयु सीमा की गणना आवेदन करने की तिथि को आधार मानकर की जाएगी ।
Mukhyamantri Work Form Home Yojana 2023: प्राथमिकता
मुख्यमंत्री द्वारा जारी इस योजना मे विधवा, परित्यक्ता/ तलकशुदा, दिव्यंग, तथा हिंसा से पीड़ित महिलाओ को प्राथमिकता दी जाएगी ।
मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना द्वारा महिलाओ को उपलब्ध रोजगार कार्य
- वित्त विभाग: समस्त राजकीय विभागों, स्वायत्तशासी निकायो, राजकीय एजेन्सियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में सीए ऑडिट अकाउटिंग से सम्बंधित कार्य महिलाओं से वर्क फ्रॉम होम – जॉब वर्क के रूप में करवाये जा सके इस बाबत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जायेगे ।
- सूचना प्रोधीगिकी एवं संचार विभाग: सूचना प्रौधोगिकी से सम्बन्धित कार्य यथा प्रोग्रामिंग, software designing, data analysis, Web Designing, ई मित्र आवंटन में महिलाओ को प्राथमिकता देना तथा शुल्क मे छूट प्रदान कर इन्हे प्रोत्साहित करना ।
- क्रमिक विभाग: विभिन्न विभागो के स्तर से वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से करवाएं जा सकने वाले कार्यों यथा टाईपिंग, डिक्टेशन, डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि का चिन्हिकरण कर निर्देश जारी करना ।
- महिला अधिकारिता विभाग: विभाग के अन्तर्गत काउंसलिंग सेवाएं वर्क फ्रॉम होम- जॉब वर्क के तहत करवाना ।
- विधालय एवं उच्च तकनीकी शिक्षा: नियमित अध्ययनरत तथा दूरस्थ शिक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थियो को महिला विषय विशेषज्ञों से ऑन लाईन प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कूल ड्रेस की सिलाई, राजकीय छात्रावासों में उपयोग में लिये जाने वालें वस्त्रों बेडसीटो, पद, इत्यादि की धुलाई ।
ऐसे कार्य जिनका चिन्हीकरण किया जायेगा तद्उपरान्त द्वितीय चरण में उन्हे वर्क फ्रोम होम-जॉब वर्क के रूप में करवाये जाने के बाबत् कार्यवाही की जायेगी
- समस्त राजकीय विभागों, स्वायत्तशासी निकायो, राजकीय एजेन्सियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के रूप में करवाए जाने वाले कार्यों का चिन्हीकरण किया जाएगा तथा चिन्हित कार्य महिलाओं से वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के रूप में करवाये जायेगे । इस हेतु खर्चा विभागों द्वारा अपने यहाँ विद्यमान योजनाओं/कार्यक्रमो हेतु आवंटित बजट में से किया जायेगा ।
- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग: महिला विशेषज्ञ चिकित्सको से ऑन लाईन परामर्श सेवा, ट्रांसक्रिप्सन, चिकित्सालयों में उपयोग में लिये जाने वाले वस्त्रों की सिलाई कार्य ।
- कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग- रोजगार मेलों/शिविरो का आयोजन कर इनमें ऐसे नियोजनकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना जो कि वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के रूप में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते है। इन मेलों/शिविरो के माध्यम से योजनान्तर्गत पंजीकृत महिलाओं को वर्क फ्रॉम हॉम – जॉब वर्क दिलवाना ।
- राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC): राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा ट्रेनिंग पार्टनर्स के माध्यम से करवाये जा रहे प्रशिक्षणों के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं में से कम से कम 10 प्रतिशत महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क से जोड़ना ।
- राजस्थान कॉ-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF): दुग्ध एवं दुग्ध से निर्मित उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन संबंधित कार्यों में महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के अवसर उपलब्ध करवाना। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (CONFED ) – ग्रेडिंग, पैकेजिंग एवं अन्य संबंधित कार्यों में महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के अवसर उपलब्ध करवाना
खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग:
- उत्पादो सम्बन्धी कार्य जो वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के माध्यम से करवाये जा सकते है का चिन्हीकरण कर महिलाओं से करवाना ।
- उद्योग विभाग -CII, CREDAI, FORTI, FICCI एवं अन्य औद्योगिक/ व्यापारिक संगठनों से समन्वय कर विभिन्न स्थानों पर स्थापित औद्योगिक क्लस्टरों में वर्क फ्रॉम होम- जोब वर्क की डिमांड को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम- जोब वर्क उपलब्ध करवाना । औद्योगिक ईकाइयों को प्रोत्साहित कर उनके यहां महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के अवसर बढ़ाने हेतु प्रयास करना ।
- यदि किसी औद्योगिक ईकाई द्वारा कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के 20 प्रतिशत जॉब महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के रूप में दिए जाते हैं, तो ऐसी ईकाई को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय/गैर वित्तीय लाभ प्रदान करवाना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं बाल अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत काउंसलिंग सेवाएं वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के तहत करवाई जाए ।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा बाल अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों में उपयोग में लिये जाने वाले वस्त्रों बेडसीटो, पर्दो, इत्यादि की धुलाई ।
गैर सरकारी संगठन
- योजना के प्रचार-प्रसार में सहयोग करना। वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के क्षेत्रों की पहचान हेतु सर्वेक्षण/अनुसंधान करना । (उपरोक्त कार्य हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार का वितीय प्रोत्साहन/अनुदान देय नहीं होगा । )
- वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन: ऐसी निजी इकाई जो अधिकाधिक संख्या में महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क प्रदान करती हैं उस निजी इकाई का विज्ञापन वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क पोर्टल पर निःशुल्क प्रदर्शित किया जाएगा ।
- ऐसी निजी इकाई जो महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क प्रदान करती हैं एवं इस प्रकार दिए गये कार्य हेतु महिला का कार्य भुगतान 5,000 रूपये से अधिक हो तो उसे प्रशिक्षण शुल्क के तौर पर प्रति प्रशिक्षणार्थी 3.000 रूपये प्रशिक्षण प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएगें, किंतु प्रशिक्षण प्रोत्साहन राशि का भुगतान महिला प्रशिक्षणार्थी को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के रूप में निजी इकाई द्वारा ऑफर लेटर देने के पश्चात ही दिया जाएगा । योजना का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन ।
- योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं योजना से जुड़ी विभिन्न ऐजेन्सियों में समन्वय तथा समीक्षा हेत समय-समय पर राज्य स्तर पर मुख्य सचिव राजस्थान सरकार/सचिव, महिला एवं बालविकास विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी ।
How To Apply Mukhyamantri Work From Yojana 2023
- आवेदन करने के लिये सबसे पहले आपको नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करना होगा ।
- उसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसको आपको ध्यान पूर्वक भरना है ।
- इसके बाद आपको अपने दस्तावेज अपलोड करने है और एक बार पूरे फॉर्म को चेक करना है ।
- इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है और एक प्रीन्टाउट निकाल लेना है ।
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